द फॉलोअप, रांची
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान में मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए–2 से प्राप्त सहयोग से बीएलओ तेजी से कार्य कर रहें है। वर्तमान में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर 96.68% मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। केवल कुछ मतदाता (जिसमें एएसडीडीएफ सूची के मतदाता भी हो सकते हैं) को ही उनके इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं प्राप्त हुए हैं । वहीं राज्य में मतदाताओं द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को वापस किए जा रहे एवं भरे हुए फॉर्म को शीघ्रता से डिजिटाइजेशन किया जा रहा है वर्तमान में 50.06% मतदाताओं के फॉर्म के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है।

के रवि कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता समसमय अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर रहे हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं के एसआईआर के प्रति उत्साह को और भागीदारी के प्रति चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि शहरी मतदाताओं युवा मतदाताओं की कम भागीदारी एसआईआर अभियान के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र वाले जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से हुई बैठक में आए सुझाव पर आगामी 18 और 20 जुलाई 2026 को सभी शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्र पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के बार-बार पलायन करने, घर–घर सत्यापन के दौरान बीएलओ से संपर्क न हो पाने, तथा युवाओं में उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए प्रवास करने के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति उदासीनता देखी गई है। इन कमियों को दूर करने के लिए ही यह दो दिवस का स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है।

विशेष शिविरों की मुख्य बातें
दिनांक एवं समय यह विशेष शिविर 18 और 20 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सभी शहरी मतदान केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे।
किन्हें आना है: जिन शहरी मतदाताओं ने अभी तक अपना SIR गणना प्रपत्र प्राप्त या जमा नहीं किया है, वे इस शिविर में आकर तुरंत प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर जमा कर सकते हैं।
किन्हें नहीं आना है: जिन मतदाताओं ने अपना प्रपत्र पहले ही अपने बीएलओ (BLO) के पास जमा कर दिया है या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर चुके हैं, उन्हें इस शिविर में आने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विदेशी नागरिकता अथवा भारतीय नागरिकता त्याग चुके व्यक्तियों का इन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे या हस्ताक्षर किए बिना, तुरंत बीएलओ को वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। इन्यूमरेशन फॉर्म में गलत घोषणा करना भरकर हस्ताक्षर करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 31 तहत दंडनीय है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनकर एक शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग दें। एसआईआर के इस अभियान में "कोई पात्र भारतीय नागरिक छूटे न! कोई अपात्र व्यक्ति जुड़े न!"
