द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्टों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और अन्य भत्तों के संबंध में आदेशों का पालन न करने के लिए दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि इन राज्यों ने 18 फरवरी को जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है। पीठ ने स्पष्ट किया- ''छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और दिल्ली ने इस न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है।
मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी
उपरोक्त राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया जाए, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा जाए कि अदालत की अवमानना के तहत इन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।'' मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि एक जिम्मेदार आइएएस अधिकारी व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।