द फॉलोअप डेस्क
रांची सिविल कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के आरोपी विनोद राम को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ ही अदालत ने विनोद पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गुरुवार को सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी के लिए सजा का एलान किया है। दुष्कर्म की इस वारदात को रांची के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ओबरिया नायक टोला इलाके में अंजाम दिया गया था।
कब हुई थी घटना
विनोद राम ने 26 मार्च 2020 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, जब पीड़िता धान कुटाने मील गई थी, तब विनोद राम उसे बहला-फुसला कर तालाब के किनारे लीची बागान की तरफ ले गया। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। दुष्कर्म के बाद विनोद ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर घटना की जानकारी किसी को भी दी तो उसे जान से मार देगा। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष ने पीड़िता सहित करीब सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया।