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चिटफंड घोटाले में वन मैन कमीशन बनाकर सरकार लोगों के डूबे पैसे दिलाये: HC

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दे फॉलअप डेस्क 

चिटफंड घोटाला मामले में कई निवेशकों के पैसे डूबे हुए हैं। इसकी वापसी को लेकर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में की गयी। कोर्ट ने निवेशकों के डूबे पैसे उन्हें वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार को वन मैन कमीशन बनाने का अंतिम मौका दिया है। कहा कि 3 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है. अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो अदालत अगली सुनवाई में खुद आदेश देगी। कोर्ट ने राज्य सरकार के एडवोकेट से मौखिक कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता में वन मेन कमिशन बनाने के संबंध में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किया जाये। अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो अदालत खुद निर्णय लेगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार यादव ने पैरवी की। 

कमेटी के गठन को कोर्ट ने नहीं माना था
इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के पैसा वापसी को लेकर आईजी, सीआईडी की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यों वाली कमेटी के निर्णय को नहीं माना था।  अदालत ने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने को लेकर वन मैन कमीशन का सुझाव दिया था।  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। 

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