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हेमंत सोरेन मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है जिसे सुरक्षित रख लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं है रोक

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द फॉलोअप डेस्कः
जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 6 मई की तारिख तय की थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस मामले की सुनवाई के बाद आदेश अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन रहने के दौरान हाईकोर्ट अपना वह फैसला सुना सकता है, जिसे 28 फरवरी की सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। यानि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को फैसला सुनाने पर कोई रोक नहीं लगाया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ था।

31 को गिरफ्तारी हुए हैं हेमंत सोरेन  

दरअसल हेमंत सोरने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी करके 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। सोरेन ने हाई कोर्ट के फैसला न सुनाने का मुद्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की मांग की है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

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