द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में छत्तीसगढ़ के गांवों में ईसाई पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले होर्डिंग्स के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि ये होर्डिंग संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा पैसा के ढांचे के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए गए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये होर्डिंग संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा पेसा के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए गए थे। अपने आदेश के तहत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी , जिसमें कथित जबरन धर्मांतरण के डर से ईसाई पादरी और पुरोहितों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले कुछ ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स को चुनौती दी गयी थी।
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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर, 2025 के अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं को पेसा के उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी। राज्य की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में सीमित प्रार्थनाएं थीं, लेकिन अपील में कई नए तथ्य, दस्तावेज और आयाम सामने आए हैं। अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा, "अवैध रूपांतरण गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की गई सामान्य चेतावनी वाली अपने आप में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। मेहता ने बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले से निकला है, जो स्पष्ट रूप से रेव स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य के 1977 के फैसले का जिक्र कर रहा है, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत "धर्म का प्रचार करने का अधिकार" अभिव्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभन, बल या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से परिवर्तित करने तक विस्तारित नहीं होती है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा 'जबरन धर्मांतरण को रोकने' के लिए 8 गांवों में होर्डिंग्स लगाकर पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाई गयी, यह 'असंवैधानिक नहीं'है। उच्च न्यायालय के फैसले में धार्मिक धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। धार्मिक धर्मांतरण भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। धर्मांतरण के विभिन्न रूपों में से, गरीब और निरक्षर आदिवासी और ग्रामीण आबादी के बीच ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित रूप से किए गए धर्मांतरण ने विशेष विवाद उत्पन्न किया है। यद्यपि संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, परन्तु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग, चाहे वह जबरदस्ती, प्रलोभन या छल के माध्यम से हो, एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सामूहिक या प्रेरित धर्मांतरण की घटना न केवल सामाजिक सद्भाव को भंग करती है, बल्कि स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को भी चुनौती देती है। देश में मिशनरी गतिविधियों के इतिहास का वर्णन करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक उत्थान, साक्षरता और स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य से स्थापित कल्याणकारी संस्थानों से हुई। हालांकि, समय के साथ, कुछ मिशनरी समूहों ने इन मंचों का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए करना शुरू कर दिया।
