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थाने में दीपक प्रकाश से पूछे गये यह 5 सवाल, निकलते ही कहा- हम तो गिरफ्तारी देने आए थे

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द फॉलोअप डेस्कः 
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची विधायक सीपी सिंह, से आज धुर्वा थाने में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान धुर्वा थाना प्रभारी विमल नंदन सिन्हा ने उनसे 5 सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि प्रभात तारा मैदान में बीजेपी की रैली की परमिशन ली गई थी या नहीं। मंच से उस दिन प्राथमिक अभियुक्त के द्वारा भाषण दिया गया था? तीसरा सवाल था कि यह जानते हुए भी कि धारा 144 लागू है इसके बाद भी आप के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग को हटाने एवं सचिवालय घेरने के लिए उत्तेजित किया गया। इस पर आपका क्या कहना है। लाउडस्पीकर से 144 लागू होने की बार-बार सूचना देने पर भी आप लोगों द्वारा इसका उल्लंघन किया गया। इस बारे में क्या कहना है। बैरिकेडिंग हटाने के लिए भीड़ को आप लोगों की तरफ से उकसाया  का प्रयास किया गया इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब नेताओं ने दर्ज करवा दिए हैं।


हम डरने वाले नहीं हैं
थाना से निकलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि ऐसे नोटिस और पूछताछ से हम डरने वाले नहीं है। हम लोग तो गिरफ्तारी देने आए थे। कानून का सम्मान करते हुए 41a की नोटिस का जवाब देने आए थे। वहीं सीपी सिंह और नवीन जयसवाल ने कहा कि पॉलिटिकल करियर में पहली बार थाना में इस तरह बैठाकर पूछताछ हुई है। सीपी सिंह ने कहा कि मैं भी वकील हूं। कानून की जानकारी मुझे भी है। 

बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर धारा 41(A) के तहत धारा 147, 148, 188, 353, 332, 109 और 427 की धाराएं लगाई गई है। उनसे 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुई स्थितियों के तथ्यों और परिस्थितियों को लेकर पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया था। इस दौरान हजारों संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे थे। धुर्वा क्षेत्र के एक विशेष एरिया में धारा 144 लगाया गया था। इसके बावजूद भी भाजपा के नेताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे भी तोड़ते हुए भाजपा के नेता आगे बढ़ते गए। इस दौरान प्रशासन की तरफ से जमकर लाठीचार्ज हुआ। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भीड़ की तरफ से कुछ लोगों ने जमकर पथराव भी किया । जिससे कई लोगों को गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद उसी दिन देर रात मजिस्ट्रेट के बयान के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। 

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