द फॉलोअप डेस्क
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में आज जिला खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक और सशस्त्र पुलिस बल द्वारा खनिज परिवहन की सघन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में लगभग 10:15 बजे पूर्वाह्न रांची-गुमला मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू लदे तीन हाईवा वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान हाईवा चालकों द्वारा वैध खनिज परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ में चालकों ने बताया कि बालू का उत्खनन ओलमुंडा कोयल नदी से किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त बालू का परिवहन पूर्णतः अवैध रूप से किया जा रहा था।
वैध दस्तावेजों के अभाव में तीनों हाईवा वाहनों को बालू खनिज सहित जब्त कर भरनो थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। इस अवैध कृत्य से सरकारी राजस्व को नुकसान होने के साथ-साथ राष्ट्रीय संपत्ति का भी क्षरण हो रहा है। बिना वैध खनिज परिवहन चालान के खनिज का परिवहन करना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके अलावा यह झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004 के नियम 4 एवं 54 तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 एवं 9 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः अवैध बालू खनिज परिवहन में संलिप्त निम्नलिखित वाहनों
हाईवा संख्या JH02BP-0272
हाईवा संख्या JH01FN-6747
हाईवा संख्या JH07L-2488
के मालिकों और चालकों के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004, The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
