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वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, आदिवासियों एवं ग्राम सभा के अधिकारों को कुचलने वाला : शिल्पी नेहा तिर्की

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द फॉलोअप टीम, रांची 

मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023, के रूप में एक और आदिवासी विरोधी क़ानून सामने है, जिसका आदिवासियों-मूलवासियों के जीवन और उनकी संस्कृति को बहुत अधिक नुकसान होगा. शिल्पी नेता तिर्की ने कहा कि नये अधिनियम के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में कुछ परिवर्तन किये गये हैं और इसे जिस स्वरूप में सामने लाया गया है, उसके तहत अब किसी प्रोजेक्ट को ग्राम सभा से अनुमोदन या अनुमति की जरूरत ही नहीं है. इससे एक ओर आदिवासियों के हित कुचले जायेंगे वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा का स्वाभाविक अधिकार भी बाधित होगा. यह आदिवासियों-मूलवासियों के अधिकार का हनन है. यह चिंता की बात है.

आदिवासियों एवं मूलवासियों के वन अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन होगा - शिल्पी 

मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के पश्चात आदिवासियों एवं मूलवासियों के वन अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन होगा. उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों का औपचारिक उद्देश्य चाहे कुछ भी हो पर इससे न केवल आदिवासी बल्कि ग्राम सभा के अधिकारों को भी सीमित किया गया है और अब बिना उनकी अनुमति के किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिया जा सकता है.