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यंग इंडियन मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत, ED की कार्रवाई को कोर्ट ने बताया अवैध, मंत्री दीपिका ने कहा- साजिश नाकाम हुई

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नई दिल्ली 
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने यंग इंडियन मामले में अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई अवैध थी। कोर्ट ने कहा कि बिना वैध एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) लागू ही नहीं किया जा सकता और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस आधार नहीं बनता। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि न तो कोई मूल अपराध साबित हुआ, न किसी अवैध आय का साक्ष्य है और न ही संपत्ति के गैरकानूनी हस्तांतरण का कोई प्रमाण सामने आया है। ऐसे में पूरा मामला कानूनी कसौटी पर टिक नहीं पाया।


इस फैसले के बाद मुख्य विपक्षी नेतृत्व को डराने और बदनाम करने के आरोपों पर भी बहस तेज हो गई है। अदालत के निर्णय को सत्ता पक्ष द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के दावों की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। संदेश साफ है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सच को अपराध में नहीं बदला जा सकता। इस निर्णय को विपक्ष ने सत्य की जीत और झूठ की हार बताते हुए लोकतंत्र और संविधान में भरोसे की जीत करार दिया है।

फैसला आने के बाद झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने एक पोस्ट कर लिखा, मुख्य विपक्षी नेतृत्व को डराने और बदनाम करने की कोशिश बेनकाब हुई। सत्ता एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सच को अपराध नहीं बनाया जा सकता।

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