द फॉलोअप डेस्क
मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। जानकारी हो कि राहुल गांधी ने सजा पर रोक की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली थी। जिसे खारिज कर दिया गया है। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस्ड, यानी खारिज। इसका मतलब है कि राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। अब राहुल हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी कल गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी देंगे। बता दें कि इस मामले पर कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।

2019 से जुड़ा मामला
मामला 2019 से जुड़ा है। बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी मामले में 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल हुई है। हालांकि सजा कि घोषणा के तुरंत बाद उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई थी। 24 मार्च को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मालूम हो कि राहुल वायनाड से सांसद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। राहुल गांधी आज ही दिल्ली लौट जाएंगे। उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। मोदी सरनेम वाली अपनी 2019 की टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे।
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