द फॉलोअप डेस्क
बिलकिस बानो रेप केस (Bilkis Bano rape case) के आरोपी को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने पेरोल दिया है। पेरोल पर बाहर निकले इस आरोपी का नाम प्रदीप मोढिया है। इसने 15 दिन पहले ही सरेंडर किया था और जेल में था। मोढिया ने अपने ससुर की मौत के बाद कोर्ट में पेरोल के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने मोढिया को 5 दिनों के लिए पेरोल दी है। हालांकि मोढिया ने एक महीने की पेरोल मांगी थी। कोर्ट ने मोढिया के जेल में रहने के दौरान उसके अच्छे बर्ताव को आधार बताते हुए पेरोल की अर्जी स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले भी जब उसे जेल से रिहा किया गया था, तो वो समय पर हाजिर हुआ था।

कोर्ट ने रद्द कर दिया है रिहाई का आदेश
बता दें कि बिलकिस बानो गैंग रेप केस (Bilkis Bano rape case) में रिहा हुए 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 8 जनरी को सरेंडर करने के लिए कहा था। इन सभी को 2022 में 15 अगस्त के दिन रिहा गकिया गया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार के इनकी रिहाई के आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि राज्य सरकार का फैसला गलत था। कहा, दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड ज्यादा सही दिखाई देता है। रिहाई के बाद बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने मंच पर दोषियों को फूल-माला पहना कर स्वागत किया था। इनको संस्कारी ब्रह्मण करार दिया गया था।

ये हैं आरोपियों के नाम
सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के बाद दो सप्ताह बाद ही सभी 11 आरोपियों को सरेंडर कर वापस जेल में रखने का आदेश दिया था। वहीं, एक आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध पाकर उसे फटकार भी लगाई थी। बिलकिस बानो रेप केस में 11 आरोपियों के नाम हैं- बिपिन चंद्र जोशी, केसर वोहानिया, गोविंद नाई, जसवंद नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भट्ट और बाकाभाई वोहानिया।
