द फॉलोअप डेस्क
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इसमें मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास टैक्स राहत का ऐलान किया गया है। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि सरकार ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगले हफ्ते सरकार नया इनकम टैक्स बिल लाएगी, जो टैक्स व्यवस्था में और बदलाव लाएगा।
मिडिल क्लास को मिली राहत
नए बजट के तहत मिडिल क्लास को राहत मिली है, क्योंकि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है और टीडीएस की सीमा भी बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक अब 4 साल तक अपडेटेड ITR भी जमा कर सकते हैं।टैक्स स्लैब में भी हुआ बदलाव
वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है। नई कर व्यवस्था के तहत, 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स और 12 से 16 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स लगेगा।कई वर्गों के लिए राहत की बात
नई कर व्यवस्था में कई वर्गों को राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की सालाना आय 12 लाख रुपये है, तो उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि पहले 71,500 रुपये का टैक्स देना पड़ता था। 13 लाख रुपये की आय पर टैक्स में 22,100 रुपये की कमी आएगी। वहीं, 15 लाख रुपये की सालाना आय पर 33,500 रुपये कम टैक्स देना पड़ेगा।
पुरानी व्यवस्था में बदलाव नहीं
हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके तहत मिलने वाली छूट और लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे। जैसे धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट, हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट, होम लोन पर ब्याज छूट और अन्य लाभ। जानकारी हो कि इस बजट में भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की योजना भी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है।