द फॉलोअप डेस्कः
कर्नाटक के सीएम एम सिद्धारमैया के खिलाफ लैंड स्कैम मामले में केस चलेगा। गवर्नर ने कुछ दिनों पहले इसकी मंजूरी थी। इसके खिलाफ सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की नागप्रसन्ना बेंच ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित MUDA घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी।
इस्तीफे की मांग
सीएम सिद्धारमैया की याचिक खारिज होने के बाद बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "यह कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा तमाचा है। जो भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सबका उत्तर दे दिया है। सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।“ जोशी ने इस मामले की CBI द्वारा जांच कराने की मां भी की है।
वहीं, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, "कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट बताया है कि राज्यपाल ने जो भी निर्णय लिया है, वो सही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस निर्णय को मानते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हमें जीत मिली है।"