द फॉलोअप डेस्क
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है, जिसमें इस बार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब सालाना 9 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नगर विकास विभाग ने धनबाद नगर निगम को गाइडलाइन जारी करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। चार साल बाद फिर से शुरू की गई इस योजना के तहत, झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर लाभार्थियों से ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन लेने का आदेश दिया है। आवेदन के बाद, एकनॉलेजमेंट रसीद के साथ सभी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करने होंगे।
इस योजना को राज्य सरकार ने चार घटकों में बांटा है। इनमें से दो घटकों का निगरानी काम नगर निगम करेगा, जबकि अन्य दो घटकों में बैंक से लोन लेने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की महत्वपूर्ण बातें:
• 14 जून 2015 से पहले नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• आवेदक को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जमीन का दस्तावेज (खतियान, डीड, लगान रसीद), बैंक पासबुक, और खुद का फोटो प्रस्तुत करना होगा।
• इस योजना के तहत, सालाना 3 से 9 लाख तक आय वाले लोग लाभार्थी होंगे।
• आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके नाम पर देश के किसी भी हिस्से में मकान नहीं है।
• योजना के तहत बने हुए फ्लैट या मकान खरीदने पर भी सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी।
• अब, इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण:
• सालाना आय तीन लाख तक होने पर आवेदक अपनी जमीन पर घर निर्माण कर सकते हैं, और अधिक राशि लगाकर आवास को बेहतर बना सकते हैं।
• सालाना आय छह लाख तक रहने पर बैंक से लोन लेकर घर निर्माण किया जा सकता है, और इसमें ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
• सालाना आय नौ लाख तक रहने पर बैंक से लोन लेकर घर बनाने वालों को भी इस योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना के जरिए शहरी गरीबों को सस्ते और अच्छे आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।