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विधायक सरयू राय पर FIR दर्ज, 'आहार' पत्रिका के प्रकाशन और छपाई के नाम पर 3 करोड़ के गबन का आरोप 

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रांची 
रांची के अरगोड़ा थाने में सरकारी राशि के गबन को लेकर विधायक सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। IPC की धारा 403, 406, 408, 409 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी प्रतिवादी अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी मनोज सिंह के आवेदन पर दर्ज की गयी है। आवेदन में सिंह ने कहा है कि सरयू राय के द्वारा अपने पद और व्यक्तिगत प्रभाव का दुरुपयोग कर आहार पत्रिका के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी की गयी। आवेदन में अवैध तरीके से 3,38,26,473 रूपये का अनुचित लाभ प्राप्त करने, कराने और सार्वजनिक कर्तव्यों का अनुचित रूपे से निर्वहन का आरोप लगाया गया है। 

सिंह ने लिखित रूप से विधायक सरयू राय पर आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की 'आहार' पत्रिका के प्रकाशन एवं मुद्रण के नाम पर घोटाला किया गया। आगे कहा है कि  पूर्व कैबिनेट मंत्री एव विभागीय मंत्री (खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) सरयू राय ने आम जनता में अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने के नाम पर प्रत्येक माह खाद्य बुलेटिन 'आहार' के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण का अनावश्यक कार्य शुरू किया। अपने नजदीकी एवं चहेतों को आहार पत्रिका के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के नाम पर लाभ पहुंचाया गया। इस दौरान लगभग 3,38,26,473 रुपये की वित्तीय अनिमितता की गयी। विभिन्न मदों में अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए भुगतान किया गया। आरोप है कि पत्रिका का तय मात्रा से काफी कम कथित मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण किया गया। इसमें अनियमितता बरती गयी औऱ राशि का अधिकांश हिस्सा उन्हीं के नज़दीकी लोगों को मिला। मुद्रण, प्रकाशन और वितरण का काम बिना किसी टेंडर या नीलामी या बोली के दे दिया गया। साथ ही मामले को दबाने की कोशिश की गयी। इसके लिए अपने अनुकूल अफसरों की नियुक्ति करायी गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर अनुकूल अफसर को नियुक्त करा कर मामले को रफादफा करवाने का प्रयास किया गया। प्राथमिकी के संबंध में प्रेस की ओऱ से विधायक सरयू राय का पक्ष लेने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।  


 

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