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बॉयफ्रेंड को दिया जहरीला टॉनिक, 11 दिन में मौत; प्रेमी मर्डर केस में प्रेमिका को सजा-ए- मौत

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द फॉलोअप डेस्कः
केरल की एक अदालत ने 2022 में हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले में दोषी महिला को मौत की सजा सुनाई है। नेय्यत्तिनकारा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। वहीं, इस मामले में शामिल उसके चाचा निर्मलाकुमारन नायर को तीन साल कैद की सजा दी गई, जबकि उसकी मां को बरी कर दिया गया। अदालत के 586 पन्नों के फैसले में कहा गया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोई रियायत नहीं दी जा सकती। ग्रीष्मा ने अपने बचाव में शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व आपराधिक इतिहास न होने और अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

मामला और हत्या का तरीका
पीड़ित शेरोन राज, तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के निवासी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर 2022 को शेरोन को कन्याकुमारी के पास स्थित अपने घर बुलाया और उसे पैराक्वाट नामक जहरीला पदार्थ आयुर्वेदिक टॉनिक में मिलाकर पिला दिया। इसके बाद शेरोन की हालत बिगड़ती गई और 11 दिन बाद, 25 अक्टूबर को मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उसकी मौत हो गई।

हत्या के पीछे का मकसद
जांच के अनुसार, ग्रीष्मा ने यह हत्या तब की जब शेरोन ने उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया था। उस समय ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से तय हो चुकी थी। बचाव पक्ष ने दावा किया कि शेरोन, ग्रीष्मा को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ब्लैकमेल का कोई सबूत नहीं मिला।

अदालत का सख्त रुख
ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) समेत कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। उसके चाचा को सबूत नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत सजा दी गई। इस निर्णय ने फिर से यह संदेश दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय किसी प्रकार की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है।