logo

JPSC : कोर्ट ने सरकार से पूछा जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उन्हें शामिल किया जा सकता है या नहीं, अगली सुनवाई 27 को

SC_NEWS.jpg

रांचीः

छठी जेपीएससी को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसके बाद आयोग ने कोर्ट से संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी थी, कोर्ट ने अनुमति दे दी थी जिसके बाद आयोग ने संशोधित रिजल्ट जारी किया था। जिसमें 60 लोगों को संशोधित रिजल्ट से बाहर कर दिया गया था। मेरिट से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं। 


27 को अगली सुनवाई 
आज की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में हुई। अदालत ने प्रार्थी वरुण कुमार व फैजान सरवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी। 


दोनों का पक्ष सुनना महत्वपूर्ण
अदालत ने 14 मार्च को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि मामले में झारखंड सरकार और जेपीएससी का पक्ष सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि जो लोग बाहर हुए हैं वह विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे थे।