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लोकपाल मामले में शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में  दायर LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) पर डबल बेंच में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि शिबू सोरेन ने दिल्ली हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। लोकपाल के जांच पर रोक लगाने से इंकार करने के हाइकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

22 जनवरी में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से किया था इंकार

गौरतलब है कि 22 जनवरी में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने लोकपाल के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस हालात में याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप लगाते हुए अगस्त 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी। इस शिकायत के आधार पर लोकपाल ने सीबीआइ को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था, जिसे शिबू सोरेन ने चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी।
 

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