द फॉलोअप डेस्क
अब किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहने पर 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। प बंगाल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी-किसी मामले में दोनों ही सजा हो सकती है। यही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर किसी ने नशे की हालत में ऐसा किया है, तो भी यही सजा मिलेगी। अगर किसी ने सामान्य हालत में ये अपराध किया है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। इसे यौन उत्पीड़न माना जायेगा। इस केस में मुजरिम को 5 साल की सजा और जुर्माना, दोनों ही भुगतना पड़ सकता है।

क्या है मामला
मिली खबर के मुताबिक जनक राम नाम के आरोपी ने एक महिला पुलिसकर्मी को नशे की हालत में डार्लिंग कहा था। घटना के समय जनक राम अपना वाहन चला रहे थे और महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोका था। इस पर जनक राम ने महिला पुलिसकर्मी को कहा, ‘क्या डार्लिंग चालान काटने आयी हो क्या” इसके बाद महिला ने जनक राम पर केस कर दिया। इसी मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मामले की सुनवाई पोर्ट ब्लेयर बेंच की जज जय सेनगुप्ता की अदालत में हो रही थी।

क्या कहा कोर्ट ने
इस मामले में सुनवाई के दौरान जज जय सेनगुप्ता ने कहा कि किसी अनजान महिला को डार्लिंग शब्द कहना महिला के अपमान और आत्मसम्मान से जुड़ा दोष है। कहा कि अनजान महिला को डार्लिंग कहकर पुकारने पर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला बनता है। कहा कि ऐसा करते हुए आरोपी ने अगर शराब पी रखी है, तो भी ये मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणा में आता है। ऐसे में मुजरिम को पांच की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। हालांकि कोर्ट में घटना के वक्त दोषी के नशे में नहीं होने के सूबत नहीं मिले हैं।

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