logo

केजरीवाल बने रहेंगे सीएम, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए और क्या कहा

KEJRIWAL11.jpg

द फॉलोअप डेस्क 

अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हाईकोर्ट में उनके पद को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि किसी सीएम को उसके पद से हटाने के लिए आपके पास ठोस कारण होना चाहिये। हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक राजनीतिक मामला है। इसका समाधान राजनीतिक स्तर पर ही निकाला जाना चाहिये। न्यायपालिका को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिक को खारिज कर दिय़ा। 

बेंच ने दी ये दलील 

बता दें कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए सुरजीत सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच में हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'क्या न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश है? हमने आज अखबार में पढ़ा कि एलजी इसका परीक्षण कर रहे हैं। यह फिर राष्ट्रपति के सामने जाएगा। यह अलग विंग के लिए है। हम समझ सकते हैं कि कुछ राजनीतिक दिक्कतें हो सकती हैं। हमें क्यों कोई आदेश पारित करना चाहिए? हमें एलजी या राष्ट्रपति को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें गाइड नहीं कर सकते हैं।'

कोर्ट ने याचिका कर्ता से क्या कहा

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता यादव से कहा, 'आपको हमें दिखाना होगा कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री रहने से रोकता है। यदि संवैधानिक संकट है तो राष्ट्रपति या एलजी इस पर काम करेंगे। इसमें समय लग सकता है लेकिन मुझे विश्वास है कि वे इस पर फैसला करेंगे। आज जो परिस्थिति है उसकी कल्पना नहीं की गई थी। आज कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।' बता दें कि सीएम केजरीवाल को ED की टीम ने 21 मार्च को दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले ED के अफसरों ने केजरीवाल से घंटों पूछताछ की। इसके बाद उनको सिविल लाइन्स के सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया गया।  

 

हमें फॉलो करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें -

https://chatwhatsappcom/H6JHUZV9z0LIcfjbcYlVDn

Tags - Arvind KejriwalDelhi CMDelhi High CourtAAP