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ओडिशा HC का सख्त फैसला, निजी रंजिश में PIL दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 50 हजार जुर्माना

ओडिशा HC का सख्त फैसला, निजी रंजिश में PIL दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 50 हजार जुर्माना

द फॉलोअप डेस्क 

ओडिशा हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस याचिकाकर्ता ने कटक के बडंबा ब्लॉक में निजी ज़मीन पर सरकारी कल्याण मंडप के निर्माण को चुनौती दी थी। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने इसे जनहित याचिका (PIL) सिस्टम के गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग का एक बड़ा उदाहरण बताया। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का इस मामले से कोई कानूनी संबंध (locus standi) नहीं था और उसने कथित तौर पर निजी रंजिश निकालने के लिए PIL का इस्तेमाल किया था।

याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाए

यह PIL बडंबा ब्लॉक के विश्वनाथ बेहरा ने निजी ज़मीन पर निर्माण को लेकर सवाल उठाते हुए दायर की थी। बेंच ने पाया कि बेहरा न तो उस प्रॉपर्टी के मालिक थे, न ही कब्ज़ेदार और न ही उन्हें वह ज़मीन आवंटित की गई थी। कोर्ट ने यह भी देखा कि ज़मीन के असली मालिक ने निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट देबाशीष त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि कल्याण मंडप का निर्माण ज़मीन के मालिक से 'नो-ऑब्जेक्शन' (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने के बाद किया गया था।

पेनल्टी के साथ PIL खारिज किया गया

बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रॉपर्टी का अधिकार आर्टिकल 300-A के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में सुरक्षित है। कोर्ट ने कहा कि कोई तीसरा पक्ष, जिसका प्रॉपर्टी में कोई कानूनी हित नहीं है, वह ज़मीन पर निर्माण को चुनौती देने के लिए PIL का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने याचिका को बेबुनियाद बताया और किसी भी मौलिक अधिकार या आर्टिकल 300-A के तहत अधिकार का उल्लंघन न पाए जाने पर इसे कड़ी पेनल्टी के साथ खारिज कर दिया। बेहरा को दो हफ़्ते के भीतर ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। यह रकम किशोरों के लिए तय किए गए एक खाते में रखी जाएगी।


 

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Tags - Odisha High Court PIL misuse Cuttack Odisha Petitioner fine