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आरक्षण कृपा नहीं, संवैधानिक अधिकार है, बोलते हुए हाईकोर्ट ने मेडिकल में सीट शेयरिंग को बरकरार रखा 

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द फॉलोअप डेस्क 
संवैधानिक जनादेश के रूप में आरक्षण के महत्व की पुष्टि करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी सरकार के उस निर्देश को बरकरार रखा है, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों को स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों में से 50% सरकारी कोटा काउंसलिंग के लिए आवंटित करने की आवश्यकता थी। यह फैसला श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य (डब्ल्यू.पी. संख्या 27311/2024) के मामले में आया, जहां याचिकाकर्ता ने सीट-शेयरिंग आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए घोषणा की कि “आरक्षण केवल एक नीति नहीं है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है।”


पुडुचेरी में एक निजी भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार के निर्देश ने अनुच्छेद 30(1) के तहत अपने संस्थान को स्वायत्त रूप से संचालित करने के उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता अभिषेक जेनसेनन द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने मांग की कि उनकी सभी पीजी मेडिकल सीटों को अखिल भारतीय प्रबंधन कोटा सीटों के रूप में वर्गीकृत किया जाए, जो सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हों।

अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता डॉ. बी. रामास्वामी और श्री जे. कुमारन द्वारा प्रस्तुत पुडुचेरी सरकार ने तर्क दिया कि सीट-शेयरिंग नीति स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम (पीजीएमईआर) 2023 के अनुसार थी, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आरक्षण नीतियों को लागू करने का अधिकार देता है। सुश्री शुभरंजनी अनंत द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सरकार के निर्देश का समर्थन करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत नियामक शक्ति का एक वैध प्रयोग था।

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