द फॉलोअप डेस्कः
एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति पायलट अनूप कुमार को मुक्का मारते दिख रहा है। ये तब हुआ जब पायलट खराब मौसम के कारण उड़ान में देरी की घोषणा कर रहे थे। घटना के बाद सीआईएसएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। सोमवार शाम आरोपी साहिल कटारिया को जमानत दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341 और 290 और विमान नियमों की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया था।

कौन है साहिल
अधिकारियों ने साहिल कटारिया को रिहा कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत में लगाई गई धाराएं जमानती थीं। मामले की आगे की जांच जारी है। दरअसल साहिल कटारिया अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। उन्होंने कोहरे के कारण उड़ान में 13 घंटे की देरी के बाद इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को मुक्का मारा। 35 साल के साहिल कटारिया की दक्षिण दिल्ली की अमर कॉलोनी में एक स्टेशनरी और खिलौने की दुकान है। वह अपने परिवार के साथ ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से निराश
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसकी हाल ही में शादी हुई थी और वह रविवार को अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर जा रहा था। घटना के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ और विमान अधिकारियों ने उसे भी हवाई जहाज से उतार दिया था। घटना के बाद मौके पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और साहिल को हिरासत में लेकर चले गए थे। इस घटना के बाद साहिल की पत्नी को भी फ्लाइट से उतार दिया गया था. रविवार शाम दिल्ली पुलिस ने कटारिया को गिरफ्तार किया. बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। एक अधिकारी ने कहा कि वह देरी और केबिन क्रू सदस्यों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से निराश थे, जिसके कारण उन्होंने अपना आपा खो दिया और पायलट पर हमला कर दिया। घटना के बाद एक वीडियो में कटारिया को माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने घटना के बाद कर्मचारियों और पुलिस से माफी मांगी थी। एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है और मामले को अदालत में ले जाया जाएगा। पायलट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।