द फॉलोअप डेस्क
आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने उनको सप्ताह में एक दिन पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में हुए कथित शऱाब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में जेल में बंद है। इसी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का जिक्र करते हुए अदालत से उनसे मिलने की इजाजत मांगी थी। वहीं कोर्ट ने उनको फिलहाल जमानत देने के संबंध में कोई फैसला नहीं सुनाया है। जमानत पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। कोर्ट ने इससे पहले सीबीआई और ईडी से सिसोदिया को जमानत के संबंध में जवाब मांगा है।
एक साल से जेल में बंद हैं
बता दें कि मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इस बीच वह कई बार जमानत के लिए याचिका दाखिल कर चुके हैं। इस बार सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच के समक्ष आवेदन दिया था। अदालत में याचिका पर आज सुनवाई हो रही थी।

आवेदन में क्या कहा सिसोदिया ने
आप नेता सिसोदिया ने जमानत के लिए एक अंतरिम आवेदन में अदालत के समक्ष ये दलील पेश की थी। इसमें उन्होने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखे। इस आदेश में उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया।

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