द फॉलोअप डेस्क
संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस दौरान कोर्ट से मुस्लिम पक्ष के साथ-साथ हिंदू पक्ष को भी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अब सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। वहीं, सर्वे विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट को फिलहाल कोई एक्शकन नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया। साथ ही कहा गया कि सर्वे रिपोर्ट की गोपनीयता को कायम रखा जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करने वाले एडवोकेट कोट कमिश्नमर की रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखने की बात कही। इसके अलावा कोर्ट द्वारा मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन की बेंच में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद कमेटी ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। जबकि हाईकोर्ट ही ट्रायल कोर्ट की सुनवाई को लेकर फैसला लेगी।CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई
बता दें कि कोर्ट कमिश्न र को संभल जामा मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के मुख्यम न्यासयाधीश (CJI) संजीव खन्नार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इसमें संभल जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कमेटी द्वारा कहा गया था कि सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर बिना उसका पक्ष सुने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया है। वहीं, 19 नवंबर को ही एडवोकेट कमिश्न्र सर्वे ने मस्जिद का सर्वे भी किया। साथ ही 24 नवंबर को फिर से दूसरी बार मस्जिद का सर्वे किया गया। इसी दौरान लोगों के बीच आशंका फैली, जिस कारण 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई। इस हिंसा में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जबकि कई घायल हुए।मस्जिद कमेटी ने मांगी अंतिम राहत
वहीं, इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की। उनकी इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में अपील दाखिल करें। हाईकोर्ट उसे 3 दिन के अंदर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास भी मामले को लंबित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा है कि 6 जनवरी से शुरू हो रहे सप्तााह में इसे सूचीबद्ध किया जाए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से अपनी कार्यवाही फिलहाल रोकने और हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने की बात कही।
कोर्ट कमिश्नर रखें सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि अगर कोर्ट कमिश्नर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है, तो उसे गोपनीय रखा जाए। फिलहाल उसे सीलबंद लिफाफे में ही रखा जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शांति व्यलवस्थाे कायम रखने को जरूरी बताया है। कहा कि प्रशासन वहां शांति व्यीवस्थां बनाए रखें और कुछ अवांक्षित न होने दें।