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स्टूडेंट के साथ लिव-इन में रहने के लिए टीचर ने HC में लगाई गुहार, अब भरना होगा इतना जुर्माना

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द फॉलोअप डेस्क 

टीचर अपनी स्टूडेंट के साथ लिव-इन (Live-in) में रहना चाहता था। इसके लिए उसने बकायदा हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल कर स्टूडेंट के साथ रहने के लिए सुरक्षा की मांग की। लेकिन टीचर को याचिका दाखिल करना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने टीचर को संबंधों को शर्मसार करने के लिए फटकार लगाई और साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने टीचर के साथ समाज को भी एक सही संदेश देने वाला ये फैसला सुनाया है। टीचर को जुर्माने की रकम बार एसोसिएशन के कल्याण कोष में जमा करने का आदेश जारी किया गया है।  

विवाहित है टीचर, बच्चे भी हैं 

बता दें कि टीचर पहले से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। इसपर कोर्ट ने सख्त एतराज जताते हुए कहा कि ये हैरानी की बात है कि एक विवाहित टीचर, जिसके बच्चे भी हैं, वो अपनी 19 साल की स्टूडेंट के साथ लिव-इन में रहना चाहता है। टीचर ने दायर याचिका में बताया है वो ओर उसकी स्टूडेंट आपस में इतने करीब आ चुके हैं कि अब उनका  अलग रहना मुश्किल है। टीचर ने कहा कि इस संबंध को लेकर छात्रा के घरवालों ने आक्रामक रवैया अख्तियार कर रखा है। दोनों की सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए कोर्ट में याचिक दाखिल की है। 


क्या कहा कोर्ट ने 

कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कहा है कि एक विवाहित पुरुष का किसी अन्य के साथ विवाह करना या लिव-इन में रहना अपराध भी है। कहा की आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत टीचर के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल टीचर को जुर्माना देने का आदेश देकर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के रिश्ते से समाज में गलत संदेश जाता है और कानून के बावजूद औऱ इस तरह के लिव-इन की इजाजत नहीं दी जा सकती।