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नाबालिग से रेप मामले में दोषी को 90 साल की सजा और 3.50 लाख का जुर्माना, 4 साल बाद आया कोर्ट का फैसला 

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द फॉलोअप डेस्क  

अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 48 वर्षीय व्यक्ति को 90 साल की कैद और 3.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पथानामथिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने इस मामले में ओमारोल निवासी बाबू जॉर्ज को दोषी ठहराया। यह निर्णय 2020 में दर्ज एक मामले में लिया गया, जिसमें एक दिव्यांग नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार किया गया था।

क्या है पूरा मामला 
इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि लड़की को उसकी छुट्टियों के दौरान उसके घर के पास एक खलिहान में ले जाया गया और 8 सितंबर से 1 नवंबर 2020 के बीच कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न के अलावा, प्रतिवादी ने लड़की के साथ शारीरिक मारपीट भी की तथा बलात्कार के बारे में बताने पर उसे कुएं में फेंकने की धमकी भी दी।

90 साल की मिली सजा 
पुलिस ने शिकायत मिलने के एक दिन बाद संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में, पथानामथिट्टा महिला पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक एआर लीलम्मा के नेतृत्व में टीम ने मामला दर्ज किया, पूरी जांच की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जेसन मैथ्यूज ने पैरवी की। कोर्ट के द्वारा दलीलें सुनने के बाद नामांकन को दोषी ठहराया गया और उसे पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 85 साल के सश्रम दोषी ठहराया गया और 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा उसे धमकी देने के लिए तीन साल कैद और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत दो साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

आरोपी को सभी सजाएं एक साथ काटनी होंगी। वहीं जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 4 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे को मुआवजा राशि दी जाए तथा बच्चे का पुनर्वास किया जाए। 

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