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छेड़छाड़ या रेप करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री बघेल का बड़ा फैसला

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द फॉलोअप टीम, रायपुरः 
छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप करना अपराधियों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल ऐसे आरोपियों को सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के खिलाफ किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो। वह किसी सरकारी सेवा या पद पर नियुक्त नहीं हो सकेगा। लेकिन जिस आरोपी का फैसला कोर्ट में लंबित रहेगा उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम फैसला आने तक रोक कर रखा जाएगा। बीते 15 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल ने रेप के आरोपियों के लिए सरकारी नौकरी पर बैन लगाने की घोषणा की थी। इसे लेकर सोमवार को प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है। 


क्या है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्त
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्त अधिनियम 1961 के नियम 6 के उपनियम चार में तय किया गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके खिलाफ बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप से संबंधित मामला दर्ज है, उदाहरण के तौर पर अगर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 और 498 और  पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत केस दर्ज हो, तो ऐसी स्थिति में आरोपी व्यक्ति को शासकीय सेवाओं और पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता है. सामान्य प्रशासन की ओर से सभी विभाग अध्यक्षों के अलावा कमिश्नर और कलेक्टर को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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