द फॉलोअप डेस्क
उत्तराखंड राज्य UCC (Uniform Civil Code), यानी समान नागिरकता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। खबरों में बताया गया है कि रिटायर जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। देसाई इस रिपोर्ट को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपने वाले हैं। इसके बाद इसे बिल की शक्ल में उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जायेगा। खबर है कि इस बिल को पास करने के लिए उत्तराखंड सरकार अगले सप्ताह विशेष सत्र बुलाने वाली है। इसके बाद राज्य में UCC को कानूनी जामा पहनाया जायेगा।
लिव इन में रहने के लिए ये करना होगा
मिली खबरों में बताया गया है कि राज्य में समान नागरिकता कानून लागू होने के बाद किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए बहु विवाह पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। वहीं, अगर कोई जोड़ा लिव इन में रहना चाहता है तो इसके लिए उनको पहले संबंधित विभाग को सूचना देनी होगी। इतना ही नहीं, प्रेमी जोड़े को अपना निबंधन भी कराना होगा। इसकी प्रक्रिया भी विवाह के निबंधन की प्रक्रिया की तरह होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अलग से आवेदन फार्म छपवाये हैं।
पूरे देश में लागू किया जाना है UCC
बता दें कि UCC को पूरे देश में लागू किया जाना है। ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्लानिंग्स में शामिल है। इसके लिए पूरे देश के नागरिकों से उनकी राय मांगी गयी थी। केंद्र सरकार ने राय शुमारी में हिस्सा लेने के लिए अलग से एक डिजिटल पोर्टल बनाया है। वहीं पत्र औऱ दूसरे माध्यमों से भी केंद्र ने राज्य के नागरिकों से समान नागरिकता कानून पर विचार आमंत्रित किये थे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में तलाक, विवाह, विरासत और गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून लाने की कवायद पहले से ही चल रही है।