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देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पासपोर्ट भी होगा जब्त, जानिए! क्या कहता है नया कानून

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द फॉलोअप टीम, श्रीनगर: 

जम्मू-कश्मीर में अब देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर नकेस कसी जाएगी। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले और पत्थरबजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों के पासपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों रे राज्य की कानून और व्यवस्था को खतरा है उन पर विशेष निगाह रखी जाएगी। 

सभी लोगों का पुलिस रिकॉर्ड रखा जाएगा
मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे लोगों पर सख्ती के लिए सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर सिविल सेवा के नियमों में संसोधन किया था। इसमें कहा गया था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए एक संतोषजनक सीआईडी रिपोर्ट जरूरी होगी। 

पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी
अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताना जरूरी होगा कि परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है या नहीं। क्या किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया। किसी विदेश मिशन या संगठन के साथ संबंध है या नहीं। जमात-एक इस्लामी या किसी अन्य प्रतिबंधित संगठन से रिश्ता तो नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक सेवारत कर्मचारियों को सीआईडी से दोबारा सत्यापन की जरूरी होगी।

 

जानिए! क्या कहता है केंद्र का नया कानून
संसोधित नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को सीआईडी से दोबारा सत्यापन की आवश्यक्ता के मामले में कई सारी जानकारियां देनी होगी। नियुक्ति की तारीख से किसी की पोस्टिंग और पदोन्नति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। माता-पिता, पति या पत्नी,, बच्चे और सौतेले पिता के बारे में विवरण देनाहोगा। साल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत जारी जम्मू कश्मीर में दूसरा राज्य दूसरा आदेश को मंजूरी दी थी।