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बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत, अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष की कारर्वाई पर लगाई रोक

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द फॉलोअप टीम, रांची 
झारखंड हाइकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहच मिली है। हाईकोर्ट ने दलबदल मामले में निधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बुधवार को दिनभर सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उक्त मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई। 
बाबूलाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वत: संज्ञान लेने की प्रक्रिया संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया नोटिस भी असंवैधानिक है। हालांकि सरकार का तरफ से कहा जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है। इसपर कोर्ट ने अध्यक्ष को नोटिस दिया है और महाधिवक्ता से जवाब मांगा है।
 
याचिका में नेता प्रतिपक्ष का भी जिक्र 
बाबूलाल द्वारा दायर याचिका में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर भी मांग की गई है। याचिका में कही गया है कि भाजपा की तरफ से बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। लेकिन अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बतौर नेता प्रतिपक्ष मान्यता नहीं दी है। बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में भी आज बाबूलाल मरांडी समेत तीन विधायकों के दल बदलने संबंधी मामले की सुनवाई होनी है।