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दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी के वकील ने दाखिल किया नोटिस का जवाब

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द फॉलोअप टीम, रांची:
दलबदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को मिले नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया गया है। बाबूलाल मरांडी के वकील ने सोमवार को स्पीकर के ट्रिब्यूनल में नोटिस का जवाब दाखिल किया। वकील राज नंदन सहाय ने स्पीकर से आग्रह किया है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई एक साथ ही की जाए। हालांकि, स्पीकर ने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। 

बाबूलाल के खिलाफ इन्होंने की शिकायत
जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधायक भूषण तिर्की, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह और राजकुमार यादव ने दलबदल कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई है। स्पीकर ने मामले में सुनवाई के लिए अपराह्न 12 बजे से 3 बजे के चीब अलग-अलग समय निर्धारित किया था, जिसे एक साथ करने का आग्रह बाबूलाल मरांडी के वकील ने किया था। स्पीकर ने कहा है कि सभी सुनवाई एक साथ हो, इस पर विचार किया जाएगा। 

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झारखंड विकास मोर्चा के विलय का मामला
मामले में दूसरी ओर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील सुमित गड़ोदिया ने भी अपना पक्ष रखा। इन्होंने बाबूलाल मरांडी की तरफ से दाखिल पक्ष का जवाब देने के लिए स्पीकर से समय मांगा है। वकील सुमित गड़ोरिया ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जीत कर आए थे। बावजूद इसके, चुनाव बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के बीजेपी में विलय की घोषणा कर दी। दूसरी ओर, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में चले गए, लिहाजा ये मामला दलबदल का है। 

अब मामले में संविधान की दसवीं अनुसूचि की धारा 4 के पाराग्राफ 2 के तहत स्पीकर के ट्रिब्यूनल को तय करना है कि किसके विलय का फैसला संवैधानिक है। बाबूलाल मरांडी का या फिर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का।