द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाया गया लॉकडाउन 27 मई तक बढ़ा दिया गया। इसमें कई सख्तियां बरती गयी हैं। सबसे अहम बात ये है कि अंतरजिला और अंतर्राज्यीय बस सेवा को प्रतिबंधित किया गया है। लोगो निजी वाहन से यात्रा कर सकेंगे लेकिन उसे लिए ई-पास की दरकार होगी। लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ई-पास हासिल करने की प्रक्रिया क्या होगी।
परिवहन विभाग द्वारा जारी होगा ई-पास
ई-पास जिला परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। इसके लिए आपको ई-पास (epassjharkhand.nic.in) से डाउनलोड करना होगा। यात्रा की वजह भी बतानी होगी। किसी आवश्यक कार्य के लिए ही यात्रा की इजाजत दी जायेगी। इस बीच यदि कोई ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करता है तो यात्रा की वैध वजह बताने के साथ-साथ वैलिड आईडी कार्ड दिखाना होगा।
इस परिस्थिति में जरूरी होगा ई-पास
चलिए ये भी जान लेते हैं कि ई-पास की जरूरत किन परिस्थितियों में पड़ेगी औऱ किन परिस्थितियों में नहीं। राज्य में एक जिला से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास की जरूरत पड़ेगी। दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी। एंबुलेंस के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। धार्मिक यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। व्यवसायिक कार्यों के लिए सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों के लिए भी ई-पास की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी। बाकी में जरूरत पड़ेगी।