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जूही चावला को क्यों देना पड़ेगा 20 लाख का जुर्माना

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द फॉलोअप टीम, नई दिल्ली: 
बॉलीवुड अदाकारा जूही चावला (Juhi Chawla) एक्ट्रेस पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही ऑनलाइन सुनवाई का लिंक सोशल साइट पर शेयर करने के लिए फटकार भी लगाई है। जानते हैं पूरा मामला क्या  है।

5G के खिलाफ दायर की थी याचिका 
जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी लागू किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि इसके लागू किए जाने से पहले इंसानों पर पशु-पक्षियों पर इसके असर की जांच करने की जानी चाहिए। जूही ने अदालत से मांग की थी कि 5G टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन से पहले इसे जुड़ी तमाम स्टडीज को गौर से पढ़ा जाए। खासतौर पर रेडिएशन(Radiation) के प्रभाव की जांच हो। साथ ही यह भी साफ किया जाए कि इस टेक्नोलॉजी से देश की मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को किसी तरह का नुकसान तो नहीं है।

कोर्ट ने कहा यह है पब्लिसिटी स्टंट 
मामले के संबंध में हाईकोर्ट में जस्टिस मीढ़ा की बेंच ने कहा कि हम हैरान हैं। ऐसी याचिका कभी नहीं देखी, जिसमें कोई आदमी बिना किसी जानकारी के कोर्ट आता है और कहता है कि जांच करो। अगर याचिकाकर्ता को विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या मामले की सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है? हम किस बात की इजाजत दे दें। खामियों से भरी याचिका को मंजूरी दे दें। ऐसा लगता है कि ये याचिका पूरी तरह मीडिया पब्लिसिटी(media publicity) के लिए दाखिल की गई है। ये शॉकिंग है।' इसके बाद कोर्ट ने एक दिन पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया 
जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने कहा कि, पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी, जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया। अदालत की कार्यवाही के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर जुर्माना लगाया गया है। जूही की याचिका खरिज कर दी गई है।