द फॉलोअप टीम, जमशेदपुर:
जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार को एमपी -एमएसए की विशेष अदालत ने रिहा कर दिया है। डॉ अजय कुमार पर नक्सली नेता से मदद और बातचीत के आरोप थे। 2 जुलाई 2011 को उनके खिलाफ भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूत के अभाव में अजय कुमार को रिहा कर दिया है।
नक्सली समर से बातचित के भी आरोप
डॉ अजय कुमार पर नक्सली समर से बातचीत के आरोप थे। मंगलवार को वे रांची सिविल कोर्ट में पेश हुए थे। धारा 313 दंड प्रक्रिया के तहत अजय ने खुद को बेगुनाह बताया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना था और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ अजय की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार, बबिता जैन ने उनका पक्ष रखा।
भारी मतों से चुनाव जीते थे अजय
इस पूरे मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई थी। डॉ. अजय ने झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से चुनाव भी जीता था। भाजपा की तरफ से दिनेशानंद गोस्वामी ने चुनाव लड़ा था। दिनेशानंद गोस्वामी ने अजय कुमार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने नक्सली समर से चुनवा जीती है। नक्सली और अजय कुमार की बातचीत की सीडी भी पुलिस को दी गयी थी।