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बड़कागांव गोलीकांड: हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका, अभी जेल में ही रहेंगे

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

बड़कागांव गोलीकांड मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट ने फैसला सुनाया। गौरतलब है कि बीते सोमवार को मामले की सुनवाई हुई थी। तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पूर्व मंत्री ने जमानत की मांग की थी। 

बड़कागांव थाने में दर्ज थी प्राथमिकी
गौरतलब है कि गोलीकांड मामले में बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। गौरतलब है कि बड़कागांव गोलीकांड मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने अपना पैसला सुरक्षित रख लिया था। 

होटवार जेल में बंद हैं योगेंद्र साव
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रांची के होटवार जेल में बंद थे। योगेंद्र साव ने अपनी याचिका में कहा था कि उनको राजनीति से प्रेरित होकर मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस की ओर से हुई कार्रवाई से जनता आक्रोशित थी। उनको भड़काया नहीं गया था। कोर्ट ने कहा कि पहले भी आपने यही दलील दी थी जिसकी वजह से आपकी जमानत याचिका खारिज की गई। इस बार भी आप यही दलील दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार भी याचिका खारिज की जा रही है। 

2016 का है पूरा मामला
आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में एनटीपीसी खनन कार्य के विरोध में बड़कागांव के चीरूडीह में कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में कफन सत्याग्रम किया जा रहा था। सत्याग्रम के 16वें दिन विधायक निर्मला देवी को पुलिस जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गई। डाडीकला में विधायक को छुड़ाने के लिए लोग सड़क पर उतर आये। इस दौरान पुलिस और विस्थापित ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फायरिंग भी की जिसमें 4 लोग मारे गये।