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झारखंड में पारा शिक्षकों को मिलेगा वेतनमान लेकिन करना होगा ये काम, जानें, क्या है सरकार की शर्त ?

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द फॉलोअप टीम, रांची 
आहिस्ता-आहिस्ता ही सही झारखंड की नई सरकार अपने वादे को पूरा करने में जुट गई है। खबर है कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के लिए सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। हालांकि, 3 बार में भी परीक्षा पास नहीं करनेवाले पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय विधि विभाग की राय के बाद लिया जाएगा। 

उच्चस्तरीय कमेटी ने दी हरी झंडी
सीएम हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने काफी विचार विमर्श और गहन मंथन के बाद पारा शिक्षकों को वेतनमान देने पर अपनी सहमति दे दी है। कमेटी ने तय किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को और कोई परीक्षा पास नहीं करनी होगी। जबकि वो पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हुए हैं, उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी या फिर उनके लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को ही वेतनमान का आधार बनाया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। इस पर विधि विभाग से राय लेकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

फेल होने पर भी नहीं समाप्त होगी सेवा
पहले पारा शिक्षकों की जो सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी, उसमें में दो बार परीक्षा में शामिल होने की बात थी। दोनों बार परीक्षा में फेल होने पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान था। इसके अलावा पहले प्रतिवर्ष परीक्षा लेने या ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ष के अंदर दो परीक्षा में शामिल होने का नियम था, लेकिन नई नियमावली के तहत अब परीक्षा पास नहीं करने पर भी पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी।