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कैबिनेट : किन 51 प्रस्तावों को झारखंड कैबिनेट से मिली मंजूरी- जानिये डिटेल

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द फॉलोअप टीम, रांची:

झारखंड कैबिनेट में कुल 51 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। द फॉलोअप के पाठक पिछली खबर में स्कूली बच्चों को मोबाइल-टैप मिलने के अलावा पारा टीचरों से संबंधित खुशखबरी से रूबरू हो चुके हैं। अब जानिये किन-किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। 

 

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इन बिंदुओं में समझिये
-झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 के  अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
    
-श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम  प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

-“झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2021” के गठन की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु “कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना” लागू करने की स्वीकृति दी गई।
    
-न्यायामूर्ति (से.नि.) श्री ध्रुव नारायण उपाध्याय, माननीय भूतपूर्व लोकायुक्त, झारखण्ड एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऐंजल उपाध्याय के कोविड-19 के ईलाज पर हुए व्यय की कुल राशि रूपए 31,40,127.00 (इक्कतीस लाख चालीस हजार एक सौ सताईस) रूपए मात्र के भुगतान/प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।।
    
-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति दी गई।-झारखण्ड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (द्वितीय संशोधन) नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

 


    
-चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम अंतर्गत गोड्डा पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपए 58,01,89,000/- (अंठावन करोड़ एक लाख नवासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    
-विधायक योजना अन्तर्गत माननीय विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर रुपए 50.00 लाख का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गई।
 -“झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों) संचालन संशोधन नियमावली 2021” के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-नंदनी जलाशय योजना अन्तर्गत मुख्य नहरों के अवशेष भाग का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रुपए 56.0764 करोड़ (छप्पन करोड़ सात लाख चौसठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
 -काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत बाराण्डा शाखा नहर (0.00 कि.मी. से 7.93 कि.मी.) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु रुपए 2923.37 लाख (उन्तीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-पंचम झारखण्ड विधानसभा का सप्तम (शीतकालीन) सत्र  (दिनांक 16.12.2021 से 22.12.2021 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
    
-टोक्यो ओलम्पिक गेम्स में सेमीफाईनल तक पहुँचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 

-झारखण्ड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 पर स्वीकृति दी गई।

-एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित Jharkhand Urban Water Supply Improvement Project (JUWSIP) के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम हेतु रुपए 16177.61 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
-आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
    
-Pre Budget Workshop आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् IIM, Ranchi को मनोनयन के आधार Knowledge Partner पर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
    
-वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF-XXVII के तहत् 17-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपये 18511.81 लाख (एक सौ पचासी करोड़ ग्यारह लाख एक्कासी हजार) मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (18511.81 लाख) का 20% अर्थात रूपये 3702.362 लाख (सैंतीस करोड़ दो लाख छतीस हजार दो सौ) मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत् नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर CSC-SPV को राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत सम्बद्ध करते हुए सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड/अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नांमाकन केन्द्र (PEC) की स्थापना तथा राज्य सरकार तथा CSC-SPV मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
    


-झारखण्ड राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
    
-शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगामी 05 वर्षों हेतु प्रारंभ किये गये Foundational Literacy & Numeracy (FLN) के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी संस्था केयर इंडिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु मनोनयन के आधार पर गैर वित्तीय एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई।
-भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपए 104.22 करोड़ (एक सौ चार करोड़ बाईस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    
-झारखण्ड राज्य रसायनज्ञ संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
    
-झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
    
-झारखण्ड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
    
-श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आई.सी.डी.एस. अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन हेतु "परामर्शी सेवा" उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का "परामर्शी एजेंसी" मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।