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आदेश के 3 महीने बाद भी पंकज मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं, पूरा मामला यहा समझिये! 

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

बरहेट विधानसभा सीट से विधायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज के किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में रांची सिविल कोर्ट की तरफ से रूपा तिर्की संदिग्ध मौत मामले में पंकज मिश्रा, साहिबगंज के तात्कालीन डीएसपी पीके मिश्रा, रांची सिटी एसपी और रांची के ही एससीएसटी थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 

कोर्ट ने जारी नहीं किया है ऑर्डर शीट
मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट द्वारा ऑर्डर शीट जारी नहीं करने की वजह से अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। गौरतलब है कि राजमहल कोर्ट की तरफ से जारी आदेश का पालन साहिबगंज पुलिस नहीं कर रही है। बता दें कि 30 सितंबर को राजमहल कोर्ट की तरफ से पंकज मिश्रा, साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार, हरिवंश पंडित और तालझारी सीओ साइमन मरांडी पर धारा 356 (3) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। 

क्रशर कर्मचारियों को धमकाया था! 
गौरतलब है कि साहिबगंज के तालझारी थाना अंतर्गत गुदवा स्थित बजरंग स्टोन वर्क्स में सात जून को पंकज मिश्रा, डीएमओ विभूति कुमार, हरिवंश पंडित और तालझारी के सीओ साईमन मरांडी सरकारी गाड़ी से पहुंचे और क्रशर बंद करने को कहा। इसी क्रम में वहां कर्मी रमेश पासवान से भी लोग उलझ गये। रमेश पासवान ने कोर्ट में बयान दिया था कि उनके साथ बदतमीजी की गई। जातिसूचक बात कही गयी। 
गौरतलब है कि मामले में छह लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश 30 सितंबर को ही दिया था, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है।