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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका हुई खारिज

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द फॉलोअप टीम, हजारीबागः

झारखंड के मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी है। योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है।  सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर इस मामले का ट्रायल खत्म करने का निर्देश भी दिया है। याचिका खारिज होने से योगेंद्र साव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।  


 

झारखंड HC से भी निराशा हाथ लगी थी 
गौरतलब है कि इससे पहले योगेंद्र साव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील किया था लेकिन वहां से भी बड़कागांव से जुड़े मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद योगेंद्र साव ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जहां उन्हे निराशा हाथ लगी। 


क्या है मामला 
योगेंद्र साव बड़कागांव गोलीकांड के आरोपी हैं। 1 अक्टूबर 2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर योगेंद्र साव के साथ कई लोग कफन सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। NTPC के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे। इस मामले में  निर्मला देवी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा किया और उन्हें छुड़ा लिया था। इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को भी आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी।