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तलाक के बाद हार्दिक को नताशा को कितनी प्रॉपर्टी देनी होगी, क्या हैं नियम?

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द फॉलोअप डेस्क
क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक तलाक ले रहे हैं। दोनों ने अपने  इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। बीती रात हार्दिक और नतााशा ने सोशल मीडिया पर आकर आम सहमति से अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि दोनों बेटे अगस्त्य को एक साथ हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। बता दें कि दोनों के तलाक की खबरें लंबे समय से चल रही थी। अब ऐसे में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि नताशा को हार्दिक के प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा मिलेगा।


कितनी प्रॉपर्टी देनी होगी
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट में Dilsewill के फाउंडर राज लखोटिया का कहना है कि तलाक के मामले में अगर पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है या उसे पति द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो वह अपने नाम पर 50 फीसदी हिस्से के अलावा पति की प्रॉपर्टी में से भी अपना हिस्सा मांग सकती है। वहीं अगर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर किसी संपत्ति का भुगतान किया है और उस पर उनका स्वामित्व है, तो पत्नी अपने 50% हिस्से के अलावा पति के हिस्से से अपना हिस्सा मांग सकती है। कई तलाक के मामलों में जहां संपत्ति पूरी तरह से पति के नाम पर होती है और तो फिर तलाक की स्थिति में, पत्नी भरण-पोषण का दावा कर सकती है, क्योंकि उसे क्लास फर्स्ट कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है। 


2020 में की थी शादी
बता दें कि  हार्दिक और नताशा की पहली मुलाकात साल 2018 में एक नाइट क्लब में हुई थी। नताशा और हार्दिक के कई कॉमन फ्रेंड्स थे।हार्दिक ने 1 जनवरी 2020 को नताशा से सगाई की थी। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। दोनों 31 मई, 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे। उसी साल 30 जुलाई 2020 को उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ।

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