झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक ऑनलाइन की गयी। इसमें कहा गया कि राज्य कैबिनेट द्वारा पारित भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियम 1997 के अंतर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्ता के पद की समकक्षता दी गयी है।