ओंटारियो के कोर्ट ने कहा- मंदिर में कॉन्सुलर कैंप के दौरान 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। वहीं, बिना इजाजत कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा।