BY Zeb Akhtar May 09, 2026
मजदूर संगठनों के लंबे विरोध के बाद केंद्र ने नया श्रम अधिनियम लागू कर दिया है, जिसके अनुसार मजदूरों को एक वीकेंड मिलेगा और वे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम काम नहीं करेंगे।