बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। केंद्र सरकार ने IAS (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से मुक्त कर दिया है।
बर्खास्त आईएएस आधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 21 अगस्त तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।
पूजा खेडकर की IAS की नौकरी रद्द कर दी गयी है। साथ ही उनपर आजीवन परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट पुणे ने 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।