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बिहार : 1 अगस्त को आ जायेगी वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट कॉपी, नाम जोड़ने-हटाने का मिलेगा और एक माह का समय 

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पटना 
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। चुनाव आयोग की तैयारी है कि 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाए, जिसमें हर योग्य मतदाता का नाम शामिल हो। अगर किसी का नाम छूट गया हो या गलत तरीके से जोड़ दिया गया हो, तो उसे सुधारने के लिए 1 सितंबर 2025 तक का समय दिया जाएगा।
इस एक महीने में नागरिक और राजनीतिक पार्टियां, ड्राफ्ट सूची को ध्यान से जांचकर नाम जोड़ने या हटवाने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यह समय बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) या बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की गलती से छूटे या गलत तरीके से जुड़े नामों को सुधारने के लिए दिया जा रहा है।


राजनीतिक दलों को मिली पूरी सूची, बाहर रहने वालों के लिए ऑनलाइन विकल्प
20 जुलाई को आयोग ने 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के ज़िला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए के साथ उन लोगों की सूची साझा की है जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा या जिनका नाम सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया है। यह कदम पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।
वहीं, जो बिहारवासी अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं और दूसरे राज्य में वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे https://voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINet ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चाहें तो भरे हुए फॉर्म को परिवार के ज़रिए बीएलओ को दे सकते हैं या व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं।

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