द फॉलोअप डेस्क
पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पुनः आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग की थी। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इस मामले पर 18 और 19 मार्च को दो दिनों तक सुनवाई की गई थी। बाद में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को राहत देते हुए पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, अब 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा को फिर से आयोजित नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने परीक्षा रद्द कर फिर से कराने की मांग की थी।
यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे पर सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी और उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, एक समूह ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा फिर से कराने की मांग की थी।
पटना हाई कोर्ट ने पहले रिजल्ट को रोकने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीपीएससी ने 70वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। इस परीक्षा में कुल 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बीपीएससी ने 45 दिनों में परिणाम जारी किया था, जबकि परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही थी।
परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन छात्रों की मांग पर पटना के बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द कर दिया गया था और 4 जनवरी 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद, पटना में कई राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग करते हुए आंदोलन किया था।