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खजूरबानी शराबकांड : पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने दी चुनौती, पढ़िए पूरा मामला

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डेस्क:
बिहार सरकार (Bihar Government) ने पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) के फैसले को चुनौती दी है। खजूरबानी जहरीली शराबकांड (Dates poisoning alcohol scandal) मामले में पटना हाईकोर्ट ने 9 दोषियों की मौत की सजा को रद्द किया था। जिसके बाद बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय( Supreme court) का दरवाजा खटखाया है।  कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने  जल्द सुनवाई की बात कही है।

खजूरबानी जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत
मामला साल 2016 का है। जब खजूरबानी जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गयी थी इसके साथ ही छह लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। 9 दोषियों की मौत की सजा सुनाई गयी थी। इनमें छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लाल बाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी और मुन्ना समेत सभी को फांसी की सजा सुनाई गयी थी। सभी आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। मगर गत 13 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय ने उत्पाद विशेष कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी 9 दोषियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया था।

ट्रायल के दौरान एक आरोपी की हुई थी मौत
बता दें कि साल 2016 में शराबकांड की संख्या 347/16  के अंर्तगत मुकादमा दर्ज किया गया था। इस केस में पुलिस ने 14 अक्टूबर 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। जिसके बाद 19 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया।  25 मई 2017 को चार्ज फ्रेम किया गया। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी और अभियोजन पक्ष से 7 लोगों की गवाही दर्ज की गई। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। 120 दिनों तक बहस हुई और इसके बाद 26 फरवरी 2021 को सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।


 
13 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय ने पलटा फैसला
सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को भी कहा गया था। मगर गत 13 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय ने उत्पाद विशेष कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी नौ दोषियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया था।