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बिहार: प्राइमरी टीचर नियुक्ति परीक्षा में B.ed डिग्री वालों को नहीं मिलेगा मौका? कहां है पेंच

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पटना 

बीपीएससी की ओर से ली जाने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में B.ed डिग्रीधारियों को झटका लग सकता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति में B.ed डिग्री वालों की जरूरत अब नहीं है। नये प्रावधान के अनुसार सिर्फ डीएलएड के डिग्रीधारी ही प्राथमिक विद्यालय के लिए फार्म भर सकते हैं।  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को लिये गये फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है। इस वजह से कोई आर्डर नहीं दे रहे हैं।

क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बिहार के तीन लाख 90 हजार B.ed डिग्रीधारियों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। कुछ माह पहले प्राथमिक विद्यालयों के लिए तीन लाख 90 हजार छात्रों ने परीक्षा दी है। इस मामले में बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जायेगा। गौरतलब है कि आयोग के अध्यक्ष ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बीएड डिग्री वालों का परिणाम अंत में दिया जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश जारी किया है, उस हिसाब से सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। 

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